Tuesday, November 11, 2025
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सुक्खू कैबिनेट ने फिर खोला नौकरियों का पिटारा, गेस्ट टीचर्स के 2600 पद भरने का फैसला, नई फिल्म नीति को भी दी मंजूरी


शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक बार फिर से नौकरियों का पिटारा खोला है. नौकरियों के अलावा नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है और साथ ही दूध खरीद की गारंटी को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सुक्खू कैबिनेट ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव भी पारित किया है.

कैबिनेट ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने और निर्माताओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान की. इस नीति के तहत राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एकल खिड़की तंत्र के माध्यम से एक फिल्म फेसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा. साथ ही इसके लिए एक समर्पित वैब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा.

भरे जाएंगे गेस्ट टीचर के 2600 पद
शुक्रवार को शिमला में राज्य सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने और अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में ‘वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर’ को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई. इसके तहत गेस्ट टीचर के 2600 पद भरे जाएंगे, जिसमें 1600 पद जेबीटी टीचर और 1 हजार पद स्कूल-कॉलेज लेक्चरर के भरे जाएंगे. कैबिनेट बैठक में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में छह माह की छूट देने का भी निर्णय लिया गया.

अन्य पदों पर भी भर्ती की तैयारी
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर, जिला मंडी में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद और सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की.

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लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाई
कैबिनेट ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने, संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की. दूध खरीद की चुनावी गारंटी को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए कैबिनेट बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई. इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी. इसके निर्माण में 225 करोड़ रुपये की लागत आएगी, इस प्लांट को नाबार्ड के सहयोग से बनाया जाएगा.

मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की. इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग और जीएसटी एवं संबद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया. इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा. मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की. इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लम्बित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी.

180 दिन का मातृत्व अवकाश
बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम-1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी गई, यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा. बैठक में कुल्लू जिला में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति प्रदान की गई. इससे प्राप्त लाभ केंद्र और राज्य सरकार में 50-50 प्रतिशत आधार पर साझा किए जाएंगे.

Tags: CM Sukhwinder Singh Sukhu, Government jobs, Himachal pradesh news, Sukhvinder Singh Sukhu



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