बेंगलुरु की सिटी सिविल कोर्ट ने आरोपियों को दी जमानतनिकिता सिंघानिया अपनी गिरफ्तारी को बता चुकी हैं अवैधअतुल सुभाष के 81 मिनट के वीडियो के बाद मचा था हंगामा
बेंगलुरु. देश को हिलाकर रख देने वाले अतुल सुभाष मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. बेंगलुरु की एक अदालत ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को अंतरिम जमानत दे दी है. सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया था. अतुल सुभाष ने मौत को गले लगाने से पहले 81 मिनट का वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया था. इसके वायरल होने के बाद पूरे देश में बवाल मच गया था. ज्यूडिशियरी पर सवाल उठने के साथ ही कानून के दुरुपयोग पर भी बहस तेज हो गई. पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की धर-पकड़ शुरू कर दी थी.
बेंगलुरु की सिटी सिविल कोर्ट ने अतुल सुभाष मामले में आरोपी उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को शनिवार को जमानत दे दी. अतुल सुभाष ने पत्नी निकिता, सास निशा और साले अनुराग को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था. उन्होंने अपने नोट में जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगया था. अतुल सुभाष के नोट और वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था. समाज के हर तबके से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए छानबीन शुरू कर दी थी. अतुल सुभाष के ससुराल वाले घटना के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हे गए थी. पुलिस ने दबिश बढ़ाते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया था.
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अतुल सुभाष का 81 मिनट का वीडियो
जानकारी के अनुसार, टेकी अतुल सुभाष पर उनकी पत्नी निकिता की तरफ से 9 मामले दर्ज कराए गए थे. उनपर हत्या, अननैचुरल सेक्स और दहेज से जुड़े मुकदमे दर्ज थे. अतुल सुभाष ने अपने नोट में दावा किया था कि परेशान करने की नीयत से उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कई मामले दर्ज कराए गए थे. उन्होंने पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवारवालों पर कई तरह के आरोप लगाए थे. अतुल सुभाष ने ससुरालियों पर पैसे ऐंठने के भी आरोप लगाए थे. 81 मिनट के वीडियो में अतुल सुभाष ने कहा कि अब ATM स्थाई तौर पर बंद हो गया है.
हाईकोर्ट का वह आदेश
अतुल सुभाष मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली आदेश को बड़ा निर्देश दिया था. हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने ट्रायल कोर्ट को निकिता सिंघानिया की जमानत याचिका पर 4 जनवरी तक फैसला करने का निर्देश दिया था. उसके बाद अब निचली अदालत ने निकिता के साथ ही उनकी मां और भाई को अंतरिम जमानत दे दी. बता दें कि जौनपुर कोर्ट का पुराना दस्तावेज सामने आया था. इसमें निकिता ने अतुल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. यह दस्तावेज निकिता बनाम अतुल केस से जुड़ा हे. इसमें निकिता ने अतुल के आरोपों पर सफाई दी थी. अतुल ने कहा था कि निकिता खुद ही घर छोड़ कर चली गई थी और उसने कहा था कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी. लेकिन, जौनपुर जाने के बाद उसमें बदलाव आ गया था और उसने एक के बाद एक 9 केस मुझ पर लगा दिए थे.
FIRST PUBLISHED : January 4, 2025, 18:50 IST