नई दिल्ली: के. पोनमुडी की नियुक्ति को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. तमिलनाडु सरकार ने पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलवाने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ. तमिलनाडु सरकार की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने मेंशन किया. इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई और कहा कि वह इस मामले को देखेंगे.
दरअसल, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने मामले को मेंशन कर कहा कि कोर्ट ने पोनमुडी की कन्विक्शन पर रोक लगा दी है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा, लेकिन राज्यपाल ने इनकार कर दिया है कि उनके लिए इस व्यक्ति को शपथ दिलवाना संवैधानिक रूप से नैतिक नहीं होगा. अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि पहले भी उनके खिलाफ अन्य मामले में कोर्ट आना पड़ा है. इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘आप मेल भेज दीजिए, मैं इस मामले को देखूंगा.’
दरअसल, राज्यपाल आरएन रवि ने सीएम स्टालिन की सिफारिश के बावजूद विधायक पद पर बहाल हुए के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है. आय से अधिक संपत्ति के मामले में के पोनमुडी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था और उनकी विधायकी भी चली गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोनमुडी की सजा पर रोक लगाने के बाद राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है.
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FIRST PUBLISHED : March 18, 2024, 13:15 IST