नई दिल्ली. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने तगड़ा झटका दिया. स्पीकर ने यह साफ कर दिया कि एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव के पास नहीं था. शिंदे गुट ही असली शिवसेना है. स्पीकर नार्वेकर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है. उनका नेतृत्व संवैधानिक नहीं है. स्पीकर के फैसले से यह साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे की मौजूदा सरकार को महाराष्ट्र में कोई खतरा नहीं है. वो आगे भी सीएम बने रहेंगे.
विधानसभा स्पीकर ने साफ कर दिया कि उद्धव गुट द्वारा 16 विधायकों को आयोग्य ठहराने की याचिका में दम नहीं है. एकनाथ शिंदे और उनके 16 विधायकों को अयोग्यता ठहराने संबंधित याचिका पर फैसला देते हुए विधानसभा स्पीकर ने कहा कि उद्धव गुट की याचिका नामंजूर की जाती है. शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से नहीं हटाया जा सकता. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के रिकार्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है. चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फैसला सुनाया. शिवसेना का 1999 का संविधान मान्य है. उनका संशोधित संविधान का रिकार्ड चुनाव आयोग के पास नहीं है. साल 2018 में शिवसेना ने संविधान संशोधन किया था.
‘चुनाव आयोग के फैसले के परे मैं नहीं जा सकता’
महाराष्ट्र विधानसभा में अपना फैसला सुनो हुए स्पीकर ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के परे मैं नहीं जा सकता. याचिकाकर्ताओं की दलील मुझे स्वीकार नहीं है. दोनों ही गुट असली शिवसेना होने का दावा कर रहे थे लेकिन उद्धव गुट की दलील में दम नहीं है. शिवसेन संविधान में पक्ष प्रमुख का पद नहीं है. ऐसे में उद्धव का फैसला पार्टी का फैसला नहीं हो सकता.
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FIRST PUBLISHED : January 10, 2024, 18:51 IST


