Education News: शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी केके पाठक और पटना के डीएम के बीच तकरार बढ़ गई है. पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में डीएम ने अपने अधिकार और कार्यक्षेत्र के बारे में बताया है. डीएम ने कहा कि क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण शिक्षा विभाग को अधिकार नहीं है.
पत्र में आगे लिखा है कि क्षेत्राधिकार के तहत धारा 144 लगाने का अधिकार डीएम को है. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्ति मिली है. इसके तहत शिक्षा विभाग से अनुमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है. इसके तहत किसी गैर न्यायिक आदेश से इस पत्र को बदला जा सकता है. शिक्षा विभाग का यह आदेश विधि विरुद्ध और अप्रासंगिक है.
डीएम ने शिक्षा विभाग को नसीहत देते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर जरूरत हो तो विभाग विधिक मंतव्य ले सकता है. उन्होंने कहा कि कानून में मिले अधिकार और शीतलहर को देखते हुए यह फैसला लिया हूं. जिला दंडाधिकारी की राय में इसके लिए कार्रवाई करने का आधार पर्याप्त है. डीएम ने धारा 144 के तहत आदेश की अवहेलना पर दंडात्मक प्रावधान का भी जिक्र किया है. अवहेलना करने पर 6 माह तक जेल और आर्थिक दंड का भी जिक्र किया है.
बता दें कि केके पाठक ने सभी डीएम के आदेश पर सवाल उठाया था. पत्र जारी कर कहा था कि बिना अनुमति के डीएम स्कूल नहीं बंद करेंगे. अब डीएम पटना के पत्र के बाद विवाद और भी बढ़ने की संभावना है.
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Tags: Bihar News, Education Department, Patna DM
FIRST PUBLISHED : January 23, 2024, 02:53 IST


