Sunday, June 22, 2025
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कैसे भड़क गई हिंसा की आग? हल्द्वानी में कब-क्या हुआ? जानें पूरी टाइमलाइन, एक-एक मिनट का हिसाब


हाइलाइट्स

हल्द्वानी में हिंसा फैलने के बाद गोली मारने का आदेश जारी.
हल्द्वानी हिंसा के बाद अग्रिम आदेश तक स्कूल-दुकान सब बंद.

हल्द्वानीः उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बृहस्पतिवार को नगर निगम ने ‘अवैध’ रूप से निर्मित मदरसा एवं मस्जिद को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में पैदा हिंसक स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में कुल 6 लोगों की मौत हो गई. वहीं करीब 250 लोग घायल हो गए. घायलों में हल्द्वानी के एसडीएम (अनुमंडलाधिकारी) भी शामिल हैं.

जानें हल्द्वानी हिंसा में कब-क्या हुआ?
दोपहर 3:00 बजे अतिक्रमण हटाने के लिए वनभूलपुरा थाने के पास टीमें जुटने लगीं.
शाम को 4: 23 पर प्रशासनिक अधिकारी टीम पुलिस फोर्स के साथ रवाना हुई.
4: 30 बजे टीम मलिक के बगीचे में पहुंची.
4 बजकर 40 मिनट पर लोग अतिक्रमण स्थल पर जुटने लगे.
4 बजकर 42 मिनट पर लोगों ने विरोध शुरू किया.
4 बजकार 44 मिनट पर लोगों ने पुलिस द्वारा लगाई बैरिकेडिंग को हटाना शुरू कर दिया.
4 बजकर 51 मिनट पर अराजक तत्त्वों ने जेसीबी रोकी.
4 बजकर 55 मिनट पर हंगामा शुरू हुआ और पत्थर बाजी हुई.
5 बजकर 17 मिनट पर अतिक्रमण तोड़न की कार्रवाई शरू की.
5 बजकर 20 मिनट पर लोगों ने जेसीबी तोड़ी.
5 बजकर 24 मिनट पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे.
5 बजकर 35 मिनट पर उपद्रवियों ने वाहनों में आग लगाई।
5: 54 पर पुलिसकर्मी घायल हुए.
6: 30 बजे उपद्रवियों ने थाना फूंका.
7:00 बजे घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल भेजा.
7:30 पर सीएम ने बैठकर कर उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश दिए.
7:48 पर शहर में कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ.
7:55 पर उधमसिंह नगर से और फोर्स हल्द्वानी पहुंची.

कैसे भड़क गई हिंसा की आग? हल्द्वानी में कब-क्या हुआ? जानें पूरी टाइमलाइन, एक-एक मिनट का हिसाब

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए अग्रिम आदेश तक लोगों को दुकानें, व्यावसायिक संस्थान, उद्योग और स्कूल इत्यादि पूर्ण रूप से बंद करने को कहा है. इस दौरान केवल हॉस्पिटल और मेडिकल दुकानें ही खुली रहेंगी. यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिसकर्मी और सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा. अत्यावश्यक कार्यों के लिए नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी.

Tags: Haldwani news, Uttarakhand news



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