ठाणे. महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना उन पर मानहानि के एक मामले में लिखित बयान दाखिल करने में देरी करने पर लगाया गया है. राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेशन की हत्या से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम जोड़ा था. जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने उनके खिलाफ मानहानि की केस दायर किया था.
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार राहुल गांधी ने अदालत में लिखित बयान दर्ज कराने में 881 दिन की देरी की थी. इसके बाद उनके अधिवक्ता नारायण अय्यर ने इस देरी के लिए माफी का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था. अय्यर ने दलील दी कि उनके मुवक्किल दिल्ली में रहते हैं और एक सांसद होने के नाते उन्हें यात्राएं करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से बयान दाखिल करने में देरी हुई.
कितने रुपये का लगा जुर्माना
राहुल गांधी के अधिवक्ता अय्यर ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने लिखित बयान दर्ज कराने में देरी करने पर माफी का अनुरोध मान लिया. साथ ही लिखित बयान भी स्वीकार कर लिया. लेकिन गांधी पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया. मामले में अगली सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी. बता दें कि राहुल गांधी पर मुंबई की भिवंडी कोर्ट में भी मानहानि का केस दायर हुआ है. जिसको बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है.
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FIRST PUBLISHED : January 20, 2024, 04:07 IST