नई दिल्ली. यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह उन ट्वीट्स को आज हटा देंगे जो उन्होंने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ शुक्रवार को पोस्ट किए थे. दिल्ली उच्च न्यायालय गुरमीत राम रहीम द्वारा दायर एक मुकदमे पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें स्ट्रीमिंग वीडियो पर अंतरिम रोक लगाने और यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किए गए एक वीडियो को हटाने की मांग की गई है.
अवकाशकालीन न्यायाधीश मनोज जैन ने शनिवार को मीरा सिंह को शुक्रवार को याचिका दायर करने के बाद उनके द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा, “ट्वीट मानहानिकारक और अवमाननापूर्ण हैं. इन ट्वीट्स को हटा दें. मैं चाहता हूं कि आपका मुवक्किल जिम्मेदार हो. अगर वह पत्रकार है तो उसे जिम्मेदार होने की जरूरत है. और जब तक मामला अदालत में है, तब तक कोई और ट्वीट न करें.”
एएनआई के मुताबिक, वकील कपिल मदान एवं वकील गुरमुख सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया कि ट्वीट आज ही हटा दिए जाएंग और जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है, तब तक कोई और ट्वीट नहीं किया जाएगा. इस बीच, श्याम मीरा सिंह के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मुकदमे की एक प्रति शुक्रवार शाम को मिली, लेकिन कोई अग्रिम प्रति नहीं दी गई. यह भी कहा गया कि मुकदमा चलने योग्य नहीं है.
पीठ ने यूट्यूबर सिंह के खिलाफ गुरमीत राम रहीम द्वारा दायर मुकदमे पर जवाब दाखिल करने के लिए सिंह के वकील को समय दिया. वीडियो की स्ट्रीमिंग पर अंतरिम रोक पर आगे की सुनवाई के लिए मामला 4 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध किया गया है. पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो की सॉफ्ट कॉपी दाखिल की जाए. अदालत ने कहा कि इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का निर्देश दिया जाए.
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Tags: DELHI HIGH COURT, Dera Sacha Sauda, Gurmeet Ram Rahim
FIRST PUBLISHED : December 30, 2023, 19:04 IST