किसानों आंदोलन के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और जब हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश भी जारी किए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में समानांतर कार्रवाई क्यों चाहते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा तो हाईकोर्ट अपने हाथ खड़े कर लेगा, तो इससे किसका उद्देश्य पूरा होगा.
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FIRST PUBLISHED : March 12, 2024, 12:59 IST