स्कूल दाखिले के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र में 30 दिन की छूट दे सकेंगे। उम्र छूट का लाभ लेने के लिए स्कूल प्रमुख को पत्र लिखना होगा। नर्सरी में दाखिला के लिए न्यूनतम उम्र 3 वर्ष होना जरूरी है।
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दस्तावेज के आधार पर बेसहारा बच्चों को दाखिले से मना नहीं करेंगे स्कूल, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी की गाइडलाइंस
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