नई दिल्ली. पासपोर्ट के लिए आवेदन के नाम पर तमाम लोगों की परेशानी शुरू हो जाती है. उन्हें लगता है कि यह काम बड़ा मुश्किल है. और इसी वजह से आवेदन में छोटी-मोटी गलती कर बैठते हैं, इसके बाद उन्हें पासपोर्ट कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं. पासपोर्ट आवेदन करते समय होने वाली गलतियों के कैसे बचा जाए, यह बात स्वयं क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप बता रहे हैं. उनका कहना है कि अगर आवेदक बताए गए निर्देशों का पालन करें तो पासपोर्ट तय समय के अंदर घर पहुंच जाएगा.
पासपोर्ट आवेदन करते समय न करें ये पांच गलतियां, वरना पासपोर्ट कार्यालय के लगाने होंगे चक्कर
. आवेदक अपने ‘वर्तमान निवास’ (जहां पर आवेदक वर्तमान में रह रहा हो) को ही पते में दर्ज करे, न कि स्थायी पता. किराए में रहने वाले ज्यादातर लोग इस तरह की गलती करते हैं, जिससे परेशानी होती है.
. पासपोर्ट आवेदन के समय यदि आवेदक के पास पुराना पासपोर्ट हो तो आवेदक ‘री-ईशू’ की श्रेणी में ही आवेदन करें. पहली बार पासपोर्ट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक ‘फ़्रेश’ श्रेणी में आवेदन करना सुनिश्चित करे.
. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया हो लेकिन किन्हीं कारणों से पासपोर्ट न प्राप्त हुआ हो तो पुन: आवेदन करते समय पुराने पासपोर्ट आवेदन की फाइल नंबर का उल्लेख जरूर करना चाहिए. यदि कोई पुरानी फाइल लंबित हो, तो संबन्धित कार्यालय में संपर्क कर उस फाइल को बंद करवाकर ही नया आवेदन करें.
. आवेदक पासपार्ट आवेदन के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले अपने दस्तावेजों की जांच अवश्य सुनिश्चित कर लें. दस्तावेजों की जांच सुनिश्चित करके ही सही व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, माता-पिता का नाम, पति/पत्नी का नाम, जन्मतिथि, पता आदि आवेदन फार्म में भरना सुनिश्चित करें. मैरीटल स्टेटस की सही जानकारी दें. जानकारी आपको वहीं देनी है जो कानूनी रूप में हो. उदाहरण के लिए को किसी दंपति ने तलाक के लिए आवेदन कर रखा है लेकिन कानूनी रूप में तलाक नहीं हुआ है तो विवाहित का विकल्प चुनन होगा.
. यदि आवेदक के पास कोई राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट हो/रहा हो, तो उसकी जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएं।
. ECNR (Emigration check not required) श्रेणी में आवेदन करते समय आवेदक सही विकल्प का चुनाव सुनिश्चित करें. इस संबंध में आवेदक आवश्यक जानकारी इस लिंक के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं: https://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/onlineHtml/NonEcrDocuments.html
आवेदन करते समय दस्तावेजों के संबंध में किसी प्रकार की सहायता के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.passportindia.gov.in के होम पेज पर “Document Advisor” वाले विकल्प को चुनकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
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FIRST PUBLISHED : December 28, 2023, 12:16 IST


