Saturday, June 28, 2025
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पेट्रोल डालकर लड़की को जलाया था जिंदा, शाहरूख-नईम दोषी करार, सजा 28 को dumka brutal murder case court found both accused shahrukha and naem guilty – News18 हिंदी


रिपोर्ट- नितेश कुमार

दुमका. झारखंड के दुमका में हुए बहुचर्चित युवती हत्याकांड मामले में विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत सजा के बिंदु पर 28 मार्च को अपना फैसला सुनायेगी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सों से संबंधित मामलों से जुड़े विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रमेश चंद्रा ने इस केस में सुनवाई करते हुए किशोरी के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने वाले सिरफिरे आशिक शाहरुख और उसके सहयोगी नईम उर्फ छोट को दोषी करार दिया है.

नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले शाहरूख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान ने 23 अगस्त 2022 की रात उसी इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के घर पहुंचकर घटना को अंजाम दिया था. दोनों ने पीड़िता के घर की खिड़की से उसके उपर पेट्रोल छिड़कर दिया था और माचिस से आग लगा दी थी. एकतरफा प्रेम में इस घटना को अंजाम दिया गया था. दोषी करार दिया गया शाहरूख पीड़िता किशोरी से एकतरफा प्रेम करता था. इस एकतरफा प्यार को किशोरी ने ठुकरा दिया, तो शाहरूख को नागवार गुजरा. फिर उसने युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी थी. वह 23 अगस्त की अहले सुबह बोतल में पेट्रोल लेकर आया और किशोरी के कमरे की खिड़की से उस पर पेट्रोल डाल दिया. इसके बाद आग लगाकर भाग गया.

5 दिन बाद हारी थी जिंदगी की जंग

किशोरी ने आग लगाकर भागते हुए आरोपी को देख लिया था. गंभीर रूप से झुलस चुकी पीड़िता किशोरी पांचवें दिन जिंदगी की जंग हार गयी थी और रांची के रिम्स में 27 अगस्त 2022 को उसने दम तोड़ दिया था. एसपी की अध्यक्षता में गठित 12 सदस्यीय एसआइटी ने 112 पेज का चार्जशीट 08 सितंबर 2022 को दुमका के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्स कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा के न्यायलय में सौंपा था. 23 सितंबर 2022 को पुलिस पेपर दिये जाने के चार दिनों बाद 27 सितंबर 2022 को चार्ज फ्रेम कर गवाहों को नोटिस जारी किया गया था और 28 अक्टूबर 2022 से गवाहों का बयान दर्ज करना शुरू किया गया था.

28 मार्च को सजा

दोनों पक्षों के बहस के बाद न्यायालय ने शाहरुख और नईम उर्फ छोटू को दोषी पाया. अब 28 मार्च को फैसला आयेगा कि आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा होगी या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का हवाला देकर इसे जघन्य अपराध मानते हुए फांसी की सजा दी जायेगी. वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में दोनों की पेशी हुई. अदालत से दुमका सेंट्रल जेल को आदेशित किया था कि इस बहुचर्चित पेट्रोल कांड के आरोपी शाहरुख और नईम उर्फ छोटू को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाये. वहीं  बचाव पक्ष के अधिवक्ता सिकंदर मंडल को न्यायालय में बुलाया गया था. वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी के दौरान शाहरुख और नईम के चेहरे पर बेचैनी दिख रही थी.

इस कांड में कब-क्या

23 अगस्त 2022: सिरफिरे आशिक शाहरुख ने अपने दोस्त नईम उर्फ छोटू के साथ मिलकर घर में सो रही किशोरी के उपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगायी

28 अगस्त 2022: किशोरी ने रांची के रिम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया.

10 सितंबर 2022- पुलिस ने 112 पन्नों की डायरी चार्जशीट दाखिल की. कुल 26 गवाह बनाये गये थे,

16 सितंबर 2022- इस केस में न्यायालय ने लिया संज्ञान

27 सितंबर 2022- इस मामले में दोषियों के विरूद्ध आरोप गठित

28 सितंबर 2022- अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू 03 मई 2023 : आरोपियों का बयान दर्ज

9 अगस्त 2023 – बहस की कार्रवाई हुई शुरू

19 मार्च 2024- दोनों आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया.

28 मार्च 2024- इस तिथि को सजा के बिंदु पर सुनवायी होगी.

Tags: Dumka news



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