नई दिल्ली. केंद्र सरकार पूरे देश में बार-बार पेपर लीक (Paper Leaks) के मुद्दे से निपटने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश करने की तैयारी में है. इसका नाम सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक है. यह प्रस्तावित कानून, केंद्रीय एजेंसियों की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं सहित विभिन्न परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक की समस्या को खत्म करने लाया जाना वाला है. इसके साथ ही सार्वजनिक परीक्षा में साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा. इस विधेयक Public Examination (Prevention of Unfair Means) के मुताबिक पेपर लीक के दोषी पाए जाने वालों के लिए कड़े दंड का प्रस्ताव है.
नए विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है. इससे हजारों योग्य सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और छात्रों को सुरक्षा मिलेगी, जिन्हें पेपर लीक के कारण नुकसान होता है और उनकी कई साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है. इस विधेयक का जोर परीक्षा पत्रों तक पहुंच हासिल करने और उन्हें उम्मीदवारों को बेचने के लिए अनुचित तरीकों में शामिल संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने पर होगा. सरकार का इरादा किसी भी तरह से परीक्षार्थियों को दंडित करने नहीं है.
कानून के दायरे में ये परीक्षाएं
केंद्र सरकार के इस पेपर लीक विरोधी कानून के दायरे में आने वाली परीक्षाओं में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और अन्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं शामिल हैं. इनमें जेईई, एनईईटी और सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाएं भी शामिल हैं. हाल ही में राजस्थान चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि पेपर लीक माफिया ने राज्य में लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया.
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पेपर माफिया पर लगेगी लगाम
केंद्र सरकार के इस कानून का मकसद सरकारी नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने में लगे संगठित गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है. यह उन हजारों योग्य सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और छात्रों के हितों की रक्षा करेगा, जिन्हें पेपर लीक के कारण नुकसान होता है या अंतिम क्षण में परीक्षा रद्द होने के कारण परेशानी होती है. इस मामले को पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया गया था और मंजूरी मिल गई थी.
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FIRST PUBLISHED : January 31, 2024, 22:18 IST


