नई दिल्लीः केंद्र की सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 9 वर्षों से लगातार गरीब-वंचित वर्ग के लोगों को सशक्त करने के लिए तमाम तरह की योजनाओं की लॉन्चिंग की. इन्हीं में से एक है स्वनिधिन योजना. स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा. इस स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना का लाभ देश के सभी छोटे सड़क विक्रेताओं का उपलब्ध कराया जाएगा.
देश में ग्रामीण और शहरी सड़कों के किनारे स्ट्रीट वेंडर जो फल, सब्जियां बेचते हैं या रेहड़ी पर छोटी-मोटी दुकान लगाते हैं, वे इस स्वनीधि योजना के तहत सरकार द्वारा 10 हजार रुपये का लोन प्राप्त कर सकते हैं और सरकार द्वारा लिया गया यह लोन रेहड़ी-पटरी वाले लोगों को एक साल के भीतर किस्त में लौटना होगा. इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की तरफ से ट्रांसफर किया जाएगा.

केंद्र सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. गुरुवार को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि वेंडिंग जोन के निर्माण से संबंधित विषय स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के दायरे में आता है. मंत्रालय ने कहा कि 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को दिसंबर 2024 तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7 फीसदी की दस से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी. सब्सिडी की राशि ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थी के खाते में हर तिमाही में जमा की जाएगी.
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FIRST PUBLISHED : November 21, 2023, 07:12 IST


