सब्जी की खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी शुरुआत की है राज्य सरकार ने सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘सब्जी विकास योजना’ शुरू की है जिसके तहत सरकार किसानों को सब्जियों के बीज पर सब्सिडी दे रही है, ताकि किसान इस योजना की तरफ आकर्षित हों.
मिलेगी 75 फीसदी सब्सिडी
सब्जी विकास योजना के तहत बैगन (गरमा), तरबूज (गरमा) और खरबूज (गरमा) व सब्जी बीज वितरण हाइब्रिड किस्म)- कद्दू (गरमा), नेनुआ (गरमा), करेला (गरमा), भिंडी (गरमा) और मिर्च (गरमा) इकाई लागत का 75 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा योजना के तहत सब्जी में किसी एक में से ही निर्धारित सीमा के तहत फायदा ले लिया जा सकेगा.
इतना मिलेगा अनुदान
सब्जी के बीज पर प्रत्येक किसान को न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी सब्जी का बीज पाने वाले किसानों को न्यूनतम 0.25 एकड़ व अधिकतम 2.5 एकड़ तक का बीज सहायतानुदान प्रदान दिया जाएगा.
इन प्रपत्रों की होगी आवश्यकता
इस योजना लाभ लेने के इच्छुक किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, दो वर्ष पूर्व से अपडेटेड राजस्व रसीद, ऑनलाइन अपडेटेड रसीद, वंशावली, एकरारनामा (विहित प्रपत्र) के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र में से कोई एक होना अनिवार्य है अगर आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व, राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है तो भूमि-स्वामित्व, राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना जरूरी है गैर-रैयत कृषक एकरारनामा के आधार पर योजना का फायदा ले पाएंगे.
आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन
ऑनालइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं सब्जी विकास योजना कॉलम में जाकर आवेदन करना होगा रजिस्टर्ड किसान ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क किया जा सकता है
ये कर सकते हैं आवेदन
इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के किसानों को ही दिया जाएगा व निर्धारित जिले के किसान हों और जो सब्जी की खेती करना चाहते हों इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं.
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