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राजस्थान बुवाइन एक्ट (गोवंश अधिनियम की धारा 3,4,5,8,9 आरबी एक्ट) में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने रत्ती खान , साहून, मौसम, हारून, जब्बार पुत्र कल्लू, अलीम, असलम, कामिल और सद्दाम निवासी मिर्जापुर, खालिद पुत्र अब्दुल करीम ,फकरु, मोरमल ,खालिद, सलीम , कयूम ,कासम , हब्बी , मोसम,सहित 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.


