Wednesday, June 18, 2025
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बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने, तो होटल की जगह जेल में तोड़नी पड़ेगी रोटी, क्या कहता है कानून?


रामकुमार नायक, रायपुरः- होली के बाद विवाह कार्यक्रमों की झड़ी लगने वाली है. दरअसल 13 अप्रैल से खरमास खत्म होने वाला है. इसके साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाएगी. जो लोग पेंडिंग शादी-ब्याह की तैयारियों में लगे हुए हैं, वे भी अंतिम चरण पर हैं. गृह-प्रवेश से लेकर तमाम तरह के शुभ कार्य 13 अप्रैल खरमास की समाप्ति के बाद शुरू हो जाएंगे. बात अगर शादी की करें, तो इसके खाने का जिक्र कैसे नहीं किया जाएगा. यूं तो शादियों में कई लोगों को न्योता दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी शादी में आ जाते हैं, जिनका उनसे दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता. यानी बिन बुलाए मेहमानों की एंट्री हो जाती है.

कानून में है इसकी सजा
शादी की पार्टी में बिना बुलाए आने वालों की संख्या कम नहीं है. ये लोग ज्यादातर हॉस्टल में या किराए के मकान में रहने वाले बैचलर्स होते हैं. हालांकि कुछ ऐसे फैमिलीज भी होते हैं, जो आसपास की शादियों में तैयार होकर पहुंच जाते हैं. इनका बस एक ही काम होता है कि शादियों में परोसा गया खाना का लुत्फ उठाना. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. क्या आप जानते हैं कि बिना बुलाए शादी की पार्टी में खाना आपको जेल की हवा खिला सकता है?

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एक साल की हो सकती सजा
रायपुर अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष किशोर ताम्रकार ने लोकल 18 को बताया कि बिना निमंत्रण के किसी के भी घर या स्थान में घुस जाना कानून में इसे गृह अतिचार का मामला है. किसी के घर या कब्जे वाले स्थान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है, तो यह कानून की परिभाषा में गृह अतिचार माना जाता है. इसमें अर्थदंड और सजा का प्रावधान है. सजा उसके एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस आशय से वहां घुसा है. यदि वह चोरी के आशय से घुसा है, तो अपराध गंभीर हो जाता है या अन्य अपराध करने गया है, तब मामला और गंभीर हो जाता है.

यदि सामान्य रूप से घुसा है, तब कानून में एक हजार रुपए तक जुर्माना और एक साल की सजा हो सकती है. शहरों में शादियों का रिसेप्शन पार्टी ज्यादातर रात में होता है. ऐसे में कोई व्यक्ति बिना निमंत्रण के उस स्थान पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है. जरूर वह व्यक्ति सिर्फ खाना खाने के लिए गया होगा, लेकिन कानून के अनुसार ऐसे मामले में भी सजा का प्रावधान है.

Tags: Chhattisgarh news, Crime News, Local18, Raipur news, Wedding Function



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