नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. खबर है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसे नोटिफाइड कर सकती है. गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियम-कायदों को जल्द ही लागू हो जाएगा. संभावना है कि जनवरी या फरवरी में सीएए के नियम लागू हो जाएंगे.
TOI की रिपोर्ट के अनुसार जब सरकारी अधिकारी से पूछा गया कि क्या सीएए नियमों को कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले अधिसूचित किया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया, ‘हां, उससे बहुत पहले.’ अधिकारी ने आगे कहा, ‘हम जल्द ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं. नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है. कानून में चार साल से अधिक की देरी हो चुकी है और कानून लागू होने के लिए नियम जरूरी हैं.’
वेब पोर्टल तैयार
इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है. पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा. बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है.
क्या है CAA?
CAA के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है. इसके लिए इन तीन देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं है.

गौरतलब है कि संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे. CAA को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं. कई राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था. उस वक्त केंद्र सरकार इसे लागू करने का मन बना चुकी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी हुई.
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FIRST PUBLISHED : January 3, 2024, 07:03 IST