Thursday, June 26, 2025
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संजय सिंह को पूरी सिक्योरिटी के साथ ले जाएं, कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को क्यों दिया ये आदेश?


Sanjay Singh Oath As Rajya Sabha Member: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे. दिल्ली के एक अदालत ने जेल ऑथारिटी को संजय सिंह को 19 मार्च को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए संसद ले जाने की इजाजत दी. वह संसद के समक्ष पेश होकर शपथ ग्रहण करेंगे.

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए आप नेता संजय सिंह को 19 मार्च को संसद के समक्ष भौतिक रूप से पेश करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए और शपथ के बाद उनको सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए.

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गौरतलब है कि पिछले साल 4 अक्टूबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने आफ (AAP) नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. ईडी ने सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आबकारी नीति के निर्माण और इसे लागू करने में अहम भूमिक निभाई थी. इससे शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ मिला.

संजय सिंह को पूरी सिक्योरिटी के साथ ले जाएं, कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को क्यों दिया ये आदेश?

कोर्ट ने कई पाबंदियां लगाई
संसद में शपद के लिए जाते समय आप नेता संजय सिंह मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे.
इस दौरान संजय सिंह किसी आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बात करने की अनुमति नहीं होगी.
वहीं संजय सिंह को इस दौरान प्रेस को संबोधित या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी.

Tags: Aam aadmi party, Rajya Sabha MP, Sanjay singh



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