नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) को झटका देते हुए कहा उन्हें आगामी 15 जून तक राउज़ एवेन्यू स्थित अपने पार्टी दफ्तर को खाली करना होगा. शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि वे पार्टी दफ्तर की जमीन के लिए केंद्र के समक्ष आवेदन करें, जिसके बाद ‘आप’ की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “मैंने आवेदन किया है और मुझे बदरपुर में स्थान दिया गया है, तो फिर सभी पार्टियों को बदरपुर में स्थानांतरित कर दिया जाए.”
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “ये जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है. इस जमीन का उद्देश्य राउज़ एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है. आगामी चुनावों के मद्देनज़र हम आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं.” इससे पहले, सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट परिसर में स्थित दिल्ली उच्च न्यायलय की जमीन पर बने आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यालय को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि हम आपको जगह खाली करने के लिए समय दे सकते हैं.
पहली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ‘आप’ को फटकार लगाई थी, जिसके बाद पार्टी ने अपनी सफाई में कहा था कि वहां बना हुआ पार्टी कार्यालय कोई अतिक्रमण नहीं है क्योंकि इसे राउज़ एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए निर्धारित किए जाने से बहुत पहले कानूनी रूप से ‘आप’ को आवंटित किया गया था.
सीजेआई ने जब पूछा कि एलएनडीओ द्वारा इसे जिला अदालत परिसर को आवंटित करने के बाद यह राजनीतिक दल के पास कैसे चला गया? तो एमिकस क्यूरी ने कहा कि हम जमीन का उपयोग नहीं कर पाए हैं और हाईकोर्ट इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं.
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FIRST PUBLISHED : March 4, 2024, 15:53 IST