Agency:पीटीआई
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Karnataka High Court News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट के तहत आरोपी सर्किल इंस्पेक्टर के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला दिया है. यह मामला सहमति से रिलेशनशिप बनाने से जुड़ा है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है.
बेंगलुरु. कर्नाटक हाईकोर्ट ने सहमति से रिलेशनशिप स्थापित करने के मामले में बड़ा फैसला दिया है. यह मामला एक सर्किल इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल की पत्नी से जुड़ा है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि सहमति से बने रिश्ते हमले का लाइसेंस नहीं देते हैं. दरअसल, पीड़िता ने सर्किल इंस्पेक्टर पर रेप, किडनैपिंग, मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए. मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सहमति से रिलेशनशिप में आने की बात को मान लिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ऐसे रिश्ते बनने से हमला और मारपीट करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है.
जानकारी के अनुसार, पुलिस कांस्टेबल की पत्नी (पीड़िता सोशल वर्कर भी हैं) ने सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच साल 2017 में रिश्ता शुरू हुआ था. पीड़िता भद्रावती पुलिस स्टेशन (ग्रामीण) गई थी, उसी दौरान दोनों की जान-पहचान हुई और दोनों रिलेशनशिप में आ गए. मई 2021 में शिकायतकर्ता ने महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी सर्किल इंस्पेक्टर ने उनका शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया.
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
इस मामले में स्थिति तब और बिगड़ गई जब इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे डाली. आरोपी ने महिला पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया. इसके बाद आईपीसी की 504 और 506 की धाराएं भी जोड़ दी गईं. नवंबर 2021 में इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता का अपहरण किया. उन्हें एक होटल में ले जाकर उनपर हमला किया और अगले दिन सुबह उन्हें सागर बस स्टॉप पर छोड़ दिया. महिला ने रेप, किडनैपिंग, गलत तरीके से कैद, हत्या का प्रयास आदि के तहत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए.
हाईकोर्ट का फैसला
आरोपी सर्किल इंस्पेक्टर ने इन आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि रिश्ता शुरू से ही सहमति से था. जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने रिश्ते की सहमति को स्वीकार करते हुए धारा 376(2)(एन) के तहत बार-बार रेप के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन हमले, धमकी और हत्या के प्रयास से संबंधित अन्य आरोपों को बरकरार रखा. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी.
Bangalore,Bangalore,Karnataka
January 25, 2025, 22:39 IST


