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Crime News: सिंगापुर में भारतीय मूल के रंजीत प्रसाद को 2007 में 16 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 10 साल छह महीने की सजा मिली है. रंजीत ने पीए में अपने पद का दुरुपयोग किया था.

सिंगापुर: भारतीय मूल के रंजीत प्रसाद को 16 वर्षीय लड़के के यौन उत्पीड़न पर 10 साल की सजा
सिंगापुर: सिंगापुर से इंसानियत को तार-तार करने वाली घटना आई है. यहां एक शख्स ने हैवानियत की हद पार कर दी. वह कुकर्म करने पर उतारू हो गया. उसने एक लड़के को अपने हवस का शिकार बनाया. मगर कानून की नजर से वह बच नहीं पाया. उसे अब ऐसी सजा मिली है कि वह अपने जिंदगी के 10 साल जेल की काल कोठरी में गुजारेगा. उस शख्स का कनेक्शन भारत से ही है. जी हां, सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 2007 में 16 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न करने के मामले में साढ़े 10 साल से ज्यादा कारावास की सजा सुनाई गई है.
जिस शख्स को सजा सुनाई गई है, उसका नाम रंजीत प्रसाद है. अभियोजन ने बताया कि रंजीत प्रसाद को अदालत ने अप्राकृतिक यौनाचार का दोषी पाया है. ‘स्ट्रेट्स टाइम्स’ की सोमवार की खबर के मुताबिक, अदालत ने तीन मार्च को अपना फैसला सुनाया और अपराधी को 10 साल छह महीने की सजा सुनाई। व्यक्ति ने 2007 में लड़के के साथ दुष्कर्म किया था. रंजीत प्रसाद ने मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने का फैसला किया है.
जिला न्यायाधीश जॉन नग ने रंजीत प्रसाद को सजा सुनाते समय इस बात को ध्यान में रखा कि दोषी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जो पहले ‘पीपुल्स एसोसिएशन’ (पीए) में युवाओं के साथ काम करता था. पीए यहां सामाजिक सेवाएं संचालित करने वाली एक सरकारी संस्था है. जज ने कहा कि इन घटनाओं से पीड़ित के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. रंजीत प्रसाद की इस लड़के से पहली मुलाकात 2007 में पाया लेबर स्थित एक कार्यालय में हुई थी.
दोषी रंजीत उस समय दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम सामुदायिक विकास परिषदों (सी.डी.सी.) में पी.ए. की सामुदायिक परियोजनाओं का प्रबंधन कर रहा था. साथ ही दक्षिण पूर्व सी.डी.सी. के युवा नेटवर्क कार्यक्रम की देखरेख कर रहा था. अपनी गवाही में पीड़ित लड़के ने कहा कि वह युवा नेटवर्क में शामिल होने को लेकर उत्साहित था और वह मॉडलिंग भी करता था. इसके बाद दोषी रंजीत प्रसाद ने लड़के साथ अपने कार्यालय के शौचालय में और फिर बाद में एक होटल में दुष्कर्म किया. पीड़ित ने 24 अगस्त 2020 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
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March 12, 2025, 08:51 IST