नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. सीएम केजरीवाल ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर दर्ज दो केस में शनिवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. यहां महज 5 मिनट की पेशी के बाद ही कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट इस मामले पर अब 1 अप्रैल को सुनवाई करेगी, हालांकि तब भी सीएम केजरीवाल को पेशी से छूट मिली रहेगी.
दरअसल सीएम केजरीवाल जब कोर्ट में पेश हुए तब उनके वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को वापस जाने की अनुमति दी जाए और बहस जारी रखी जाए. उनकी इस मांग पर ईडी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई. इस राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (NCMM) दिव्या मल्होत्रा ने 15,000 रुपये के निजी मुचलके बांड और 1 लाख रुपये के सिक्योरिटी बॉन्ड पर सीएम केजरीवाल को बेल देते हुए कोर्टरूम से वापस जाने की इजाजत दे दी. कोर्ट ने कहा, ‘अपराध जमानती होने के कारण आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है.’
सीएम केजरीवाल के वकील ने ईडी से मांगे दस्तावेज
हालांकि सीएम केजरीवाल के वापस जाने के बाद कोर्ट रूम में जिरह जारी रही, जहां उनके वकील रमेश गुप्ता ने CrPC की धारा 207 (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के तहत दस्तावेजों के लिए आवेदन पर बहस की. इस पर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे कार्यवाही में देरी करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, ‘वह जो भी दस्तावेज पाने के हकदार हैं, उन्हें मुहैया करा दिया गया है.’
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ऐसे में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्य मल्होत्रा ने दस्तावेजों के लिए सीएम केजरीवाल के आवेदन पर 1 अप्रैल को सुनवाई तय की है. कोर्ट ने उस दिन दोनों पक्षों को इस मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है.

बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ईडी के बार-बार समन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे. इसी को लेकर ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी. ईडी अभी तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 16 मार्च को पेश होने को कहा था. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में शिकायत दी थी.
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Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Enforcement directorate
FIRST PUBLISHED : March 16, 2024, 12:17 IST