हाइलाइट्स
करदाताओं के लिए बीते 10 साल में काफी कुछ बदल गया है.
तब छूट का दायरा सिर्फ 2.5 लाख रुपये तक ही था.
अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया गया है.
Budget 2024 : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते समय इनकम टैक्स को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने साल 2014 के पहले का जिक्र करते हुए कहा कि करदाताओं के लिए बीते 10 साल में काफी कुछ बदल गया है. हमने करोड़ों टैक्सपेयर्स को फायदा दिया और आज हर साल उनके हजारों रुपये टैक्स के रूप में बचते हैं.
वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि 2014 से पहले टैक्सपेयर्स के लिए छूट का दायरा सिर्फ 2.5 लाख रुपये तक ही था. हमने इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया है. हालांकि, वित्तमंत्री जिस छूट की बात कर रही हैं, वह नए टैक्स रिजीम में मिलती है. 2014 से पहले तक सिर्फ पुराना रिजीम ही लागू होता था. ऐसे में हम इस बात की तुलना कर रहे हैं कि उस समय के पुराने रिजीम और आज के पुराने रिजीम में क्या बदलाव हुआ है और एक टैक्सपेयर्स के तौर पर हर साल आपके कितने पैसे बचते हैं.
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5 लाख की कमाई पर 2014 तक टैक्स
अगर हम 5 लाख रुपये सालाना की एक निश्चित आमदनी लेते हैं तो यह देखेंगे कि 2014 से पहले तक इस पर कितने रुपये टैक्स चुकाने पड़ते थे. वह भी पुराने टैक्स रिजीम के तहत. 2014 से पहले तक 2.5 लाख रुपये तक की कमाई पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर थी. वहीं, 2.5 से 5 लाख तक की कमाई पर सीधा 10 फीसदी टैक्स लगता था. यानी 2.5 लाख रुपये पर 10 फीसदी इनकम टैक्स, जिसका मतलब हुआ कि आपको 25 हजार रुपये इनकम टैक्स चुकाने पड़ते थे. इसमें हमने किसी भी तरह की छूट को शामिल नहीं किया है.
आज 5 लाख की कमाई पर कितना टैक्स
अगर मौजूदा टैक्स स्लैब की बात की जाए तो पुराने टैक्स रिजीम के तहत अभी 2.5 लाख रुपये तक की कमाई पूरी तरह टैक्स फ्री है. 2.5 से 5 लाख रुपये की कमाई पर 5 फीसदी इनकम टैक्स लगता है. इसका मतलब हुआ कि आप पर 2.5 लाख रुपये की कमाई पर 5 फीसदी यानी 12,500 रुपये का टैक्स लगता है.
सीधे 25 हजार रुपये की बचत
अगर बचत की बात की जाए तो यहां थोड़ा टि्वस्ट है. देखा जाए तो 2014 से पहले एक टैक्सपेयर्स को 5 लाख तक की कमाई पर 25 हजार रुपये टैक्स भरना पड़ता था, जो अब 12.5 हजार हो गया है. इसका मतलब हुआ कि अगर टैक्स भर रहे हैं तो भी सीधे तौर पर आपको 12.5 हजार रुपये की बचत हर साल होगी. लेकिन, सरकार ने पुराने टैक्स रिजीम में भी 5 लाख तक की कमाई पर रिबेट दे दिया है. इसका मतलब हुआ कि आपको कमाई 5 लाख तक है तो टैक्स लगने के बावजूद पूरी छूट मिल जाएगी और देनदारी शून्य रहेगी. इस तरह, 25 हजार रुपये का टैक्स हर साल बचता है.
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FIRST PUBLISHED : February 1, 2024, 13:44 IST


