नई दिल्ली: दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के दबाव के बाद दिल्ली पुलिस अब फेमस शूटिंग खिलाड़ियों को नए लाइसेंस जारी करेगी. इसकी वैधता न केवल राजधानी में बल्कि पूरे भारत में होगी, क्योंकि उन्हें देश भर में विभिन्न खेल आयोजनों के लिए अक्सर यात्रा करने की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, उनके कारतूसों का कोटा सालाना 20 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है. साथ ही एक बार की कारतूस खरीद वर्तमान में 10 से बढ़कर 1,000 हो गई है.
एलजी सचिवालय के एक सीनियर अधिकारी, जो नाम नहीं बताना चाहते थे, ने कहा कि यह निर्णय हथियार लाइसेंस देने में एक बड़ा सुधार साबित होगा, जो अक्सर पक्षपात, भ्रष्टाचार और मनमानी की शिकायतों में घिरा रहता था. एचटी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक “बड़े पैमाने पर आवेदकों को मदद करने के अलावा, इस कदम से विशेष रूप से देश के शूटिंग खिलाड़ियों को लाभ होगा. लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नए आवेदनों पर एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए, जिसे इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से संशोधित किया जाएगा.”
एलजी ने हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण को तर्कसंगत बनाने का भी निर्देश दिया है. मौजूदा प्रणाली में, ऑनलाइन पोर्टल प्रक्रियाओं के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से नए लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण, क्षेत्र की वैधता, पंजीकरण और हथियारों और कारतूसों की बिक्री सहित सभी सेवाओं को समयबद्ध करने के लिए कहा है. अधिकारी ने आगे कहा, “एलजी ने पुलिस से इस साल के अंत तक सभी लगभग 6,000 लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा करने को भी कहा है. इसी तरह, नए लाइसेंस के साथ-साथ नवीनीकरण के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है, और जो अनावश्यक पाए जाएंगे उन्हें बाद में हटा दिया जाएगा.”
लाइसेंसिंग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी, जो नाम नहीं बताना चाहते थे, ने कहा कि एलजी ने संशोधित हथियार लाइसेंसिंग पोर्टल को मार्च के अंत तक चालू करने का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा आगे कहा, “स्थानीय पुलिस रिपोर्ट (LPR) के लंबित होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) और राज्य से आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो) की पुष्टि करने के बाद 15 जनवरी से हथियार लाइसेंस का अनंतिम नवीनीकरण देना शुरू कर दिया है.”
अधिकारी ने यह भी कहा कि दिल्ली में उन हथियारों के पंजीकरण के लिए जिन्हें अन्य राज्यों में लाइसेंस जारी किया गया है, पूर्व एलपीआर और वास्तविकता की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने कहा, “इसके बजाय, ऐसे मामलों में पंजीकरण नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस-आर्म्स लाइसेंस इश्यूएंस सिस्टम (एनडीएएल-एएलआईएस) की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा.
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Tags: Arms License, Delhi police, Guna News
FIRST PUBLISHED : January 22, 2024, 04:28 IST


