कोलकाता. संदेशखाली की स्थिति को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के ताकतवर नेता शेख शाहजहां ‘भागे नहीं रह सकते” और “राज्य उनका समर्थन नहीं कर सकता”. भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के संदेशखाली जाने की अनुमति के अनुरोध पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने कहा कि अदालत ने संकटग्रस्त क्षेत्र में महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर गौर किया है.
लाइव लॉ के मुताबिक, चीफ जस्टिस ने कहा, “हमने शिकायतें देखी हैं, क्षेत्र की महिलाओं ने मुद्दे उठाए हैं, कुछ जमीन पर कब्जा किया गया है. यह व्यक्ति (शेख शाहजहां) भाग नहीं सकता. राज्य इसका समर्थन नहीं कर सकता. स्वत: संज्ञान मामले में, हम पूछेंगे. उन्हें यहां आत्मसमर्पण करना होगा. वह कानून की अवहेलना नहीं कर सकते.”
उन्होंने आगे कहा, “अगर एक व्यक्ति पूरी आबादी को फिरौती के लिए बंधक बना सकता है, तो सत्तारूढ़ सरकार को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए. वह सिर्फ जनता का प्रतिनिधि हैं. वह जनता का भला करने के लिए बाध्य हैं.”
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FIRST PUBLISHED : February 20, 2024, 19:05 IST


