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UGC: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (HEIs) में पढ़ने वाले उन छात्रों को राहत दी है, जिन्होंने एक संस्थान से दूसरे संस्थान में दाखिला ले लिया है। यूजीसी ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को निर्देश देते हुए कहा है कि वे उन छात्रों की फीस वापस करें, जिन्होंने एडमिशन किसी अन्य संस्थान में ले लिया है। UGC ने ये निर्देश आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिया है। आइए जानते हैं, क्या है पूरा मामला।
आपको बता दें, यूजीसी को लंबे समय से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (HEIs) के खिलाफ छात्रों की फीस न वापस करने की शिकायतें लगातर मिल रही थी। जिसके बाद यूजीसी ने छात्रों को राहत देते हुए सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मेल किया और साथ ही रिमाइंडर के माध्यम से अनुरोध करते हुए कहा कि वे उन सभी छात्रों की फीस को वापस करें, जिन्होंने अन्य संस्थानों में माइग्रेट हो गए हैं।
इसी के साथ नोटिफिकेशन में आगे लिखा, यदि फीस देने में देरी या इनकार किया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एचईआई को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों की फीस वापसी पर विशेष ध्यान दें और छात्रों की फीस वापसी के संबंध में जारी यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन करें, ताकि वापस की गई फीस से छात्र उनका पैसों का प्रयोग कर सकें।
“इसके अलावा, यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 में लिखा है कि यदि समय के भीतर एडमिशन फीस वापस नहीं की जाती है, तो छात्र शिकायत कर सकते हैं।
आपको बता दें, फीस वापसी के संबंध में यूजीसी द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिशानिर्देश यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.gov.in पर उपलब्ध हैं। दिशानिर्देश यूजीसी एक्ट, I 956 की धारा 2(टी) और आई2(बी) के तहत शामिल सभी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित ग्रेजुएट, अंडरग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम पर लागू होते हैं।