नई दिल्ली. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 22 मार्च को 4 साल के बाद छात्रसंघ के चुनाव होने हैं. इस दौरान नामांकन दाखिल करने के उम्र में राहत और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने याचिका पर सोमवार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया.
छात्र ने अदालत में दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी डाल कर चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने वाली याचिका पर फैसला आने तक अंतिरम राहत प्रदान करने की गुहार लगाई थी. न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने पाया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उन्होंने कहा, वापस से पूरी प्रक्रिया को दोहराना और याचिकाकर्ता को चुनाव लड़ने की अनुमति देना संभव नहीं है.
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जेएनयूएसयू चुनाव 22 मार्च को होना है, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 15 मार्च थी. छात्र संघ चुनाव के परिणाम 24 मार्च को घोषित किये जाएंगे. याचिकाकर्ता सुधांशु शेखर ने जेएनयू के कुलपति के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. जेएनयू के कुलपति ने छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा दो वर्ष बढ़ाने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था.
विश्वविद्यालय में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण चार साल से अधिक समय तक चुनाव नहीं कराये गये थे. उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर जेएनयू से चार हफ्ते के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है.
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FIRST PUBLISHED : March 18, 2024, 23:51 IST