
इस योजना के तहत राज्य के किसानों को तालाब और सिंचाई कूप बनाने पर 80 से 100% तक अनुदान दिया जा रहा है. फिलहाल ये योजना बिहार के 9 जिलों में लागू की गई है. इनमें जमुई, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, कैमूर और बक्सर शामिल किए गए हैं.

इस योजना के जरिए निजी जमीन पर 10 फीट व्यास और 30 फीट गहराई वाले सिंचाई कुआं का निर्माण होगा. जबकि सामुदायिक/सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास और 30 फीट गहराई के सिंचाई कुंआ का निर्माण करवाया जाएगा. इसके अलावा निजी जमीन पर जल संचयन तालाब (150’x100’x8′) व फार्म पौंड (100’x66’x10′) का निर्माण होगा.

निजी भूमि पर कुआं निर्माण पर 80% अनुदान, सामुदायिक भूमि पर 100%. निजी भूमि पर तालाब और पौंड निर्माण पर 90% अनुदान दिया जाएगा.

योजना का क्रियान्वयन जिलेवार और मदवार निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत पर होगा.

किसानों को वेबसाइट https://bwds.bihar.gov.in पर आवेदन करना होगा, जिसमें कृषि विभाग की डीबीटी पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होगी.
Published at : 15 Jul 2024 09:31 PM (IST)


