बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वह छात्रों के सामूहिक आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलाएगी। अंतरिम सरकार के कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के सलाहकार डॉ. आसिफ नजरूल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जुलाई में हुए नरसंहार का मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में चलाया जाएगा।
बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के मुताबिक, अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार डॉ. आसिफ नजरुल ने कहा, ‘‘अंतरिम सरकार ने इन घटनाओं की जांच संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की निगरानी में कराने की तैयारी कर ली है। एक जुलाई से पांच अगस्त के बीच हुई हत्याओं की सुनवाई अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में होगी।’’ पांच अगस्त को हसीना सरकार के पतन के बाद देश भर में भड़की हिंसा की घटनाओं में बांग्लादेश में 230 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के खिलाफ छात्रों के आंदोलन से शुरू हुई हिंसा के तीन सप्ताह के दौरान मरने वालों की संख्या 560 हो गई है।
डॉ. आसिफ नजरुल ने कहा, ‘‘हमने गोलीबारी और हत्याओं की घटनाओं की जांच की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसमें मानवता के खिलाफ अपराध के तौर पर मुकदमा चलाने की गुंजाइश है। हम जुलाई-अगस्त में हुए नरसंहारों पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1973 (जिसे 2009 और 2013 में संशोधित किया गया) के तहत मुकदमा चलाने के लिए काम कर रहे हैं। इस अधिनियम के तहत हत्याओं में शामिल सभी लोगों, उन्हें आदेश देने वालों और विभिन्न तरीकों से उनकी सहायता करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है।’’
उन्होंने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक जांच दल संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण निगरानी में काम करेगा और हत्या में शामिल निवर्तमान सरकार के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जो मामले झूठे हैं और आंदोलन के दौरान लोगों को परेशान करने के लिए दर्ज किए गए थे, उन्हें कल तक वापस ले लिया जाएगा और शेष मामले 31 अगस्त तक वापस ले लिए जाएंगे।
क्या है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण?
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल) एक विशेष न्यायिक निकाय है, जिसका उद्देश्य युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, और नरसंहार जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के मुकदमे और न्यायिक प्रक्रिया का संचालन करना है। इस तरह के न्यायाधिकरण आमतौर पर उन अपराधों को सुनता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं और जिनमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की व्यापक चिंता शामिल होती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण विभिन्न देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा गठित किए जा सकते हैं ताकि वे विशेष मामलों में न्याय सुनिश्चित कर सकें।
(इनपुट एजेंसी)


