केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 19वीं किश्त पात्र किसान परिवारों के खाते में ट्रांसफर कर दी है. पीएम-किसान वेबसाइट के अनुसार ये राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर, बिहार दौरे के दौरान वितरित की है. सरकार की तरफ से बताया गया है कि कुल 9.8 करोड़ किसानों के खाते में ये किस्त गई है, जिसमें 22 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है.
जानिए क्या है PM-KISAN योजना
1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जो भूमि रखने वाले किसान परिवारों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत, पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन समान किश्तों में 2,000 रुपये हर चार महीने में दिए जाते हैं. ये धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.
राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक संस्थाएं पात्र किसानों की पहचान करती हैं. अब तक, इस योजना से 110 मिलियन से ज्यादा किसानों को लाभ मिल चुका है. पिछले किश्त में, 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशीम में लगभग 9.58 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता मिली थी.
ये लोग हैं इस योजना के लिए पात्र
इस योजना के तहत किसान परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं. राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र किसानों की पहचान करते हैं. किसानों को भुगतान प्राप्त करने के लिए अपना ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करना होता है.
इस तरह होता है भुगतान
PM-KISAN के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करनी होती है. ई-केवाईसी के लिए तीन तरीके हैं:
-OTP-आधारित ई-केवाईसी (PM-KISAN पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से)
-बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी (कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) और राज्य सेवा केंद्र (SSKs) पर)
-फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवाईसी (PM-KISAN मोबाइल ऐप के माध्यम से)
किसान अपनी पात्रता और भुगतान स्थिति की ऐसे कर सकते हैं जांच
किसान अपनी पात्रता और भुगतान स्थिति इस प्रकार जांच सकते हैं:
-पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
-मेनू में ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ पर क्लिक करें.
-अपना आधार नंबर या खाता नंबर दर्ज करें.
-‘गेट डेटा’ पर क्लिक करके भुगतान स्थिति देखें.
ये लोग नहीं हैं PM-KISAN के लिए पात्र
कुछ श्रेणियों के लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, जैसे:
-संस्थागत भूमि धारक
-वर्तमान/पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और मेयर
-सरकारी कर्मचारी (Group D/मल्टी-टास्किंग स्टाफ को छोड़कर)
-रिटायर्ड पेंशनर्स, जो 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं
-पिछले आकलन वर्ष में आयकरदाता
अयोग्य किसानों द्वारा PM-KISAN लाभ त्यागने की प्रक्रिया
जो किसान अब इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं, वे अपने लाभ को स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं:
-पीएम-किसान वेबसाइट पर जाएं.
-‘स्वेच्छा से PM-KISAN लाभ त्यागें’ पर क्लिक करें.
-रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करें और OTP प्राप्त करने के लिए क्लिक करें.
-OTP से सत्यापित कर त्याग की पुष्टि करें. एक बार लाभ त्याग देने के बाद, किसान को अब PM-KISAN लाभ नहीं मिलेगा और वह फिर से आवेदन नहीं कर सकते.
यह भी पढ़ें: अब घर की छत पर उगा सकते हैं कमल, जानें किन बातों का रखना होगा खास ख्याल