
यह योजना फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देती है. सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, कीट और बीमारियों से फसल खराब होने पर किसानों को बीमा क्लेम मिलता है. खास बात यह है कि अगर खराब मौसम के कारण बुवाई नहीं हो पाती या खड़ी फसल नष्ट हो जाती है, तब भी मुआवजे का प्रावधान है.


