Monday, May 25, 2026
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इन किसानों को नहीं मिलता किसान मानधन योजना में लाभ, जान लें लिस्ट में आपका नाम भी तो नहीं शामिल


PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई तरह की स्कीम्स चलाई जा रही हैं. जिनमें से एक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी है. इस योजना का मुख्य मकसद छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में पेंशन का सहारा देकर उन्हें सिक्योर करना है. जिससे 60 साल की उम्र के बाद वे आत्मनिर्भर रह सकें. हालांकि, बहुत से किसान इस गलतफहमी में रहते हैं कि जमीन होने की वजह से उन्हें इस योजना का फायदा अपने आप मिल जाएगा. 

जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. सरकार ने इस स्कीम के तहत पात्रता के कुछ बहुत ही सख्त और कड़े नियम तय किए हैं. अगर आप भी एक किसान हैं और इस बेहतरीन पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं या पहले ही फॉर्म भर चुके हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि किन लोगों को इस लिस्ट से पूरी तरह बाहर रखा गया है जिससे बाद में आपको किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े.

इन किसानों को रखा गया है बाहर

इस स्कीम का फायदा उन किसानों को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा जो किसी भी तरह की संस्थागत भूमि के मालिक हैं. इसके अलावा अगर कोई किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग, पीएसयू या किसी स्वायत्त संस्था में रेगुलर कर्मचारी या ऑफिसर के पद पर काम कर रहा है. 

तो वह इस योजना के लिए पूरी तरह से अयोग्य माना जाएगा. इतना ही नहीं अगर आप पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स यानी आयकर दाता रहे हैं. तो भी आप इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. सरकार का फोकस सिर्फ उन गरीब किसानों पर है जिनके पास आजीविका का कोई दूसरा बड़ा या पक्का साधन मौजूद नहीं है.

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प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स 

अगर आप खेती-किसानी से जुड़े हैं लेकिन आपके पास डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या आर्किटेक्ट जैसी कोई प्रोफेशनल डिग्री है और आप अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं. तो आपको इस मानधन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. 

दूसरी पेंशन स्कीम के लाभार्थी

वह सभी किसान जो पहले से ही किसी अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का लाभ ले रहे हैं, वे भी इस 3000 रुपये मंथली पेंशन योजना के दायरे से पूरी तरह बाहर रहेंगे. 

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