Friday, June 27, 2025
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Airport: छुट्टियों में विदेश में मौज-मस्‍ती का है प्‍लान, तो जान लीजिए शॉपिंग लिमिट, वह बातें जो बनती हैं मुसीबत


Airport News: बीते दिनों एक दंपति अपनी छुट्टियां मनाने के लिए हांगकांग गया था. हांगकांग में मौज-मस्‍ती के दौरात इस दंपति ने खूब शॉपिंग की. छुट्टियां खत्‍म होने के बाद जब यह दं‍पति भारत वापस आया तो उन्‍हें दिल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कस्‍टम प्रिवेंटिव की टीम ने रोक लिया.

जांच के दौरान, निर्धारित सीमा से अधिक कीमत का सामान होने के चलते इस दंपति को न केवल गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि उन्‍हें भारी जुर्माना भी भरना पड़ा. आप भी ऐसी किसी मुसीबत में न फंसे,‍ लिहाजा विदेश जाने से पहले यह जान लें कि आप वहां से कीमत का सामान अपने साथ बिना किसी दिक्‍कत के ला सकते हैं. 

कस्‍टम विभाग के वरिष्‍ठ अधिकारी के अनुसार, विदेश यात्रा के दौरान कोई भी भारतीय नागरिक अपने मन मुताबिक शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन भारत आने के बाद उन्‍हें विदेश में प्रवास की अवधि के अनुरूप कस्‍टम ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी. इस छूट के बाद बचे हुए सामान की वैल्‍यू पर ड्यूटी का भुगतान करना होगा. 

क्‍या आपको पता है ड्यूटी फ्री अलाउंस की लिमिट
कस्‍टम के अनुसार, यदि आप नेपाल, भूटान और म्‍यांमार के अलावा किसी अन्‍य देश में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो आप जितनी चाहें शॉपिंग कर सकते है, लेकिन भारत वापस आने पर आपको सिर्फ 50 हजार रुपए तक ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलेगा. इसके इतर की गई खरीददारी पर निर्धारित दर से कस्‍टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा. 

इसके अलावा, दो साल से छोटी उम्र के बच्‍चों को उनसे संबंधित सामान पर ही ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलता है. भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक सिर्फ 15 हजार रुपए तक ड्यूटी फ्री अलाउंस पाने के हकदार हैं. इसके इतर की गई खरीददारी पर निर्धारित दर से कस्‍टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा. 

ड्यूटी फ्री अलाउंस में नहीं मिलती पूलिंग की इजाजत
कस्‍टम के वरिष्‍ठ अधिकारी के अनुसार, ड्यूटी फ्री अलाउंस में पूलिंग की इजाजत नहीं मिलती है. उदारण के तौर पर, एक परिवार से चार व्‍यक्ति विदेश घूमने के लिए गए हैं. वहां वे एक ऐसा सामान खरीदते हैं, जिसकी कीमत दो लाख रुपए है. भारत वापसी पर वे सोचें कि चारों का ड्यूटी फ्री एलाउंस कुल मिलाकर दो लाख रुपए है. 

लिहाजा, उन्‍हें कस्‍टम ड्यूटी का भुगतान करने की जरूरत नहीं है, तो उनका ऐसा सोचना गलत होगा. ऐसे स्थिति में, जिस यात्री नाम पर सामान का‍ बिल हुआ है, उसे ड्यूटी का भुगतान करना होगा. नियमों के अनुसार,यात्रियों के ड्यूटी फ्री अलाउंस को पूल नहीं किया जा सकता है. प्रत्येक यात्री को अपने सामान पर ही अलाउंस मिलेगा. 

कितनी है सोने और शराब में कस्‍टम ड्यूटी की छूट
कस्‍टम विभाग के अनुसार, सोने को लेकर पुरुष और महिलाओं को अलग-अलग छूट दी जाती है. इसमें, यदि यात्री पुरुष है, तो उन्‍हें सोने पर 50 हजार रुपए तक कस्‍टम ड्यूटी में छूट मिलेगी. वहीं, यात्री महिला है तो यह छूट 50 हजार रुपए से बढ़कर एक लाख रुपए हो जाती है.  

वहीं, याद्धियों को मिलने वाले 50 हजार रुपए के ड्यूटी फ्री एलाउंस में दो लीटर शराब भी शामिल है. इसके अलावा, यात्री अपने साथ 100 सिगरेट या 25 सिगार या 125 ग्राम तंबाकू भी ला सकते हैं. वहीं आप नेपाल, भूटान या म्‍यांमार से यात्रा कर वापस आ रहे हैं तो आपको कस्‍टम ड्यूटी में सिर्फ 15 हजार रुपए तक की छूट मिल सकेगी. 

सोना, शराब और सिगरेट पर कितनी है कस्‍टम ड्यूटी
कस्‍टम अधिकारी के अनुसार, यदि आप विदेश से एलसीडी, एलईडी या प्‍लाज्‍मा टीवी लेकर आ रहे हैं तो आपको टीवी की कीमत पर 38.5 प्रतिशत कस्‍टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा. इसके अलावा, एयरपोर्ट पर सिगरेट पर 256 फीसदी, विस्‍की पर 150 फीसदी और बियर पर 110 फीसदी कस्‍टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा. 

वहीं सोने की बात करें तो यात्रियों की कैटेगरी के हिसाब से दो तरह की ड्यूटी है. पहली कैटेगरी में ऐसे यात्री आते हैं, जो विदेश में छह माह से अधिक समय से रह रहे हैं. इन यात्रियों के लिए गोल्‍ड पर कस्‍टम ड्यूटी 16.5 प्रतिशत है. वहीं दूसरी कैटेगरी में शार्ट विजिट पर जाने वाले भारतीय यात्री की है, इनके लिए गोल्‍ड पर कस्‍टम ड्यूटी 44 फीसदी है.



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