Bhu Naksha Portal: आज के डिजिटल समय में अब जमीन से जुड़े काम पहले से कई ज्यादा आसान हो गए हैं. पहले जहां खेत या जमीन का नक्शा देखने के लिए लोगों को पटवारी या तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अभी यह काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है. कई राज्यों में सरकार ने भू-नक्शा पोर्टल शुरू किया है, जिससे आप अपनी जमीन का पूरा रिकॉर्ड कुछ ही मिनट में देख सकते हैं. ऐसे में अगर आप अपनी जमीन का नक्शा देखना चाहते हैं, उसकी जानकारी चाहते हैं या उसे डाउनलोड प्रिंट करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया बहुत आसान होती है.
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भू-नक्शा पोर्टल से कैसे चेक करें जमीन का नक्शा?
भू-नक्शा पोर्टल से जमीन का नक्शा चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर खोलकर संबंधित राज्य का भू-नक्शा पोर्टल खोलना होगा. जैसे राजस्थान के लिए आधिकारिक वेबसाइट bhunaksha.rajasthan.gov.in है. वेबसाइट खोलने के बाद आप सीधे जमीन से जुड़ी जानकारी सर्च कर सकते हैं. पोर्टल पर पहुंचने के बाद आपको अपनी जमीन की लोकेशन से जुड़ी जानकारी भरनी होगी. इसमें जिला, तहसील, आर आई, हल्का और गांव का नाम चुनना होगा. सही जानकारी डालते ही उस क्षेत्र का नक्शा स्क्रीन पर दिखने लगेगा. इसके बाद आप खसरा नंबर की मदद से अपनी जमीन को आसानी से चेक कर सकते हैं. खसरा नंबर डालते ही नक्शे से संबंधित प्लॉट हाईलाइट हो जाता है और उससे जुड़ी जानकारी जैसे मलिक का नाम, क्षेत्रफल और खाता नंबर भी सामने आ जाता है.
नक्शा देखने के बाद क्या करें?
जब आपकी जमीन का नक्शा स्क्रीन पर दिख जाए तो आप उसे अच्छे से चेक कर सकते हैं. नशे में जमीन को जूम इन, जूम आउट की सुविधा होती है, जिससे जमीन की बारीक जानकारी भी देखी जा सकती है. सारी जानकारी सही लगने पर आप नक्शे को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. नक्शा डाउनलोड करने के लिए शो रिपोर्ट पीडीएफ या नकल ऑप्शन पर क्लिक करना होता है. इसके बाद नक्शा पीडीएफ में खुल जाता है, जिससे आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं.
मोबाइल से भी देख सकते हैं जमीन का नक्शा
आज के समय में ज्यादातर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आप मोबाइल ब्राउजर से भी भू-नक्शा पोर्टल खोल सकते हैं. पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रिंटर से कनेक्ट कर प्रिंट भी निकाल सकते हैं. अगर आपकी जमीन की जानकारी गलत हो या नक्शे में कोई गलती दिखाई दें तो उसे नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में अपने क्षेत्र के पटवारी, लेखपाल या तहसील कार्यालय से कांटेक्ट करना चाहिए. जरूरत पड़ने पर आप राजस्व विभाग में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
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