Tuesday, March 3, 2026
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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट मिले 3 नए जज, कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की मुहर, आज लेंगे शपथ


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आखिरकार तीन जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट के लिए तीन जजों की नियुक्ति हो गई है और इस तरह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, चीफ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और चीफ जस्टिस संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है. ये सभी जज गुरुवार शाम 4.15 पर शपथ लेंगे. इनकी नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई.

बता दें कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता वर्तमान में दिल्ली, राजस्थान और गौहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि उच्च न्यायपालिका में कॉलेजियम की अनुशंसा वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र का चुनिंदा रवैया परेशानी पैदा करने वाला है.

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के लिए अनुशंसित नामों के लंबित रहने पर भी चिंता व्यक्त की थी. पीठ ने कहा था, ‘…हमें उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहां इस अदालत या कॉलेजियम को कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो (सरकार को) पसंद न हो.’ अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें से एक में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र के देरी करने का आरोप लगाया गया. न्यायमूर्ति कौल ने कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों के मुद्दे को भी उठाया जो सरकार के पास लंबित हैं.

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पीठ ने कहा, ‘हमने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि यह फिर से चिंता का विषय है क्योंकि कई मौकों पर इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर कुछ नियुक्तियां की जाती हैं और कुछ नहीं की जाती हैं, तो इससे पारस्परिक वरिष्ठता अव्यवस्थित होती है.’ न्यायमूर्ति कौल ने इस बात की भी सराहना की कि कुछ नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई गई. उन्होंने कहा, ‘लेकिन चुनिंदा रुख ने ने बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी हैं. ऐसा न करें.’ न्यायमूर्ति कौल ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, ‘चुनिंदा चयन और नियुक्ति परेशानी भरा पहलू है.’

Tags: Central government, Judges, Supreme Court



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