Thursday, June 26, 2025
Google search engine
HomeदेशUCC की ओर अब हिमंत सरकार के कदम...असम में मुस्लिम मैरिज एंड...

UCC की ओर अब हिमंत सरकार के कदम…असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म, हो गया फैसला


नई दिल्ली: उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब असम की हिमंत सरकार ने भी कदम बढ़ा दिए हैं. असम कैबिनेट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया. यह निर्णय शुक्रवार रात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया. असम सरकार के इस फैसले को यूसीसी की दिशा में उठाया गया पहला कदम माना जा रहा है. बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर कहा, ‘23.22024 को असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है. यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.

कैबिनेट मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने इसे समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आगे चलकर मुस्लिम विवाह और तलाक से संबंधित सभी मामले विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होंगे. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार अब नई संरचना के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के प्रभारी होंगे. निरस्त अधिनियम के तहत कार्यरत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें 2 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान दिया जाएगा.’

UCC की ओर अब हिमंत सरकार के कदम...असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म, हो गया फैसला

मल्लाबारुआ ने निर्णय के व्यापक प्रभावों पर भी जोर दिया, खासकर बाल विवाह पर रोक लगाने के राज्य के प्रयासों के आलोक में. उन्होंने बताया कि 1935 के पुराने अधिनियम द्वारा किशोर विवाह को आसान बना दिया गया था, जो ब्रिटिश साम्राज्य से एक अधिनिर्णय था. मंत्री ने कहा, ‘प्रशासन इस अधिनियम को निरस्त करके बाल विवाह के मुद्दे को संबोधित करना चाहता है, जिसे महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के मिलन के रूप में परिभाषित किया गया है.’

Tags: Assam, Assam CM, Himanta biswa sarma, Uniform Civil Code



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments