Friday, June 27, 2025
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जेल से निकलते ही चुनावी मोड में जाएंगे अरविंद केजरीवाल, पहला स्टॉप हरियाणा; AAP का क्या प्लान


सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पार्टी का प्रचार अभियान संभालने की तैयारी कर रहे हैं। अदालत की तरफ से आदेश जारी होने के कुछ ही देर बादआम आदमी पार्टी (आप) की हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी प्रमुख राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे जहां लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं।

गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देने के उच्चतम न्यायाल के फैसले की सराहना करते हुए कहा, ‘हम अब दोगुनी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल जी जल्द ही हरियाणा में अपना अभियान शुरू करेंगे।’ हरियाणा में पांच अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में आप अकेले अपने दम पर लड़ रही है। गुप्ता ने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बाहर करने का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘भाजपा काल में विकास ठप हो गया है। लोग उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए पांच अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘लोग बदलाव चाहते हैं, वे एक ईमानदार सरकार चुनना चाहते हैं, जो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति और समग्र विकास सुनिश्चित कर सके।’

गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘लोग आप को सत्ता में लाना चाहते हैं और हम चुनाव जीतेंगे।’ उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना अनुचित तरीके से स्वतंत्रता से वंचित करना है।

केजरीवाल को जमानत

आबकारी नीति ‘घोटाले’ के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दे दी और कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के समान है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी और दो जून को आत्मसमर्पण करने के बाद से वह जेल में हैं।

शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि ईडी मामले में लागू नियम व शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी।

शीर्ष अदालत ने ईडी मामले में उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और जब किसी बहुत जरूरी मामले में ऐसा करना हो तो उन्हें उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी।



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