नई दिल्ली. ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों की देश व्यापी हड़ताल के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार शाम को यह ऐलान किया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत नए नियम अभी तक लागू नहीं किए गए हैं. सरकार ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं को दूर करने के बाद ही इस दिशा में आगे कदम उठाया जाएगा. गृह मंत्रालय ने कहा कि ट्रक ड्राइवरों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने खुलापन व्यक्त किया है और इस बात पर जोर दिया है कि उनके साथ बातचीत के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा. सरकार के ऐलान के बाद ट्रांसपोर्ट यूनियनों की तरफ से हड़ताल वापस लेने की जानकारी दी गई.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज शाम ट्रांसपोर्टरों के साथ मीटिंग के बाद इस बात का ऐलान किया. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा, “हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की. सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है. हम सभी यह कहना चाहते हैं.” भारतीय न्याय संहिता 106/2 को लागू करने से पहले, हम अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे”.
The Government and the transporters have agreed that transport workers will resume their work immediately, they appeal to truck drivers to resume work. https://t.co/9V6E4TOmOf
— ANI (@ANI) January 2, 2024
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10 साल कैद पर क्या बोले गृह सचिव?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के तहत 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के संबंध में ट्रक ड्राइवरों की चिंताओं का संज्ञान लिया है और उनके साथ विस्तृत चर्चा की है.” सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और उसके प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.”

ट्रांसपोर्टरों ने क्या कहा?
एआईएमटीसी की कोर कमेटी के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने मीटिंग के बाद कहा, ‘हमने आपकी चिंताओं से सरकार को अवगत करा दिया है. कानून अभी लागू नहीं हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे. हम सभी ट्रक चालकों से वापस जाने और बिना किसी डर के गाड़ी चलाना शुरू करने की अपील करते हैं.
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FIRST PUBLISHED : January 2, 2024, 23:27 IST


