Thursday, February 26, 2026
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High Court News: मुझे एक भी पैसा नहीं दिया गया… रणबीर कपूर एन‍िमल फ‍िल्‍म पर कौन कर रहा है रोक लगाने की मांग और क्‍यों?


रणबीर कपूर स्‍टारर फिल्म एनिमल के निर्माताओं में से एक होने का दावा करने वाले प्रोडक्शन हाउस सिने1 स्टूडियोज ने ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित एनिमल 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी.

सिने1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड ने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (टी-सीरीज) के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि दोनों प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म का निर्माण करने के लिए एक समझौता किया है. इस समझौते के तहत, सिने1 ने दावा किया कि उसके पास 35 प्रतिशत लाभ का हिस्सा था और वह फिल्म एनिमल में 35 प्रतिशत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों का हकदार था. मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि सिने 1 की मंजूरी के बिना, टी-सीरीज़ ने फिल्म बनाने/प्रचार करने/रिलीज करने के लिए खर्च किया. बिना कोई ड‍िटेल साझा किए बॉक्स ऑफिस बिक्री पर प्रॉफ‍िट कमाया और इसके बावजूद वादी (सिने 1) को इसमें कोई पैसा नहीं दिया गया.

क्‍या है याच‍िककर्ता की दलील?
जस्टिस संजीव नरूला ने इस मामले की सुनवाई की. सिने1 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी पेश हुए और कहा कि सिने1 को फिल्म की कमाई, बॉक्स ऑफिस पर इसके रिकॉर्ड, संगीत, सैटेलाइट या इंटरनेट अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. याचिकाकर्ता ने कहा है क‍ि वे (टी-सीरीज) सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक भी पैसा नहीं दिया गया. मेरा उनके साथ एक लंबा रिश्ता है, लेकिन उनके मन में समझौते के लिए कोई सम्मान नहीं है. मेरे मन में रिश्ते के प्रति सम्मान था और सेठी ने तर्क दिया क‍ि कॉन्‍ट्रेक्‍ट के चलते मैं अदालत में नहीं गया.

टी-सीर‍ीज ने दी यह सफाई
टी-सीरीज़ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने कहा क‍ि सिने1 की इस खेल में कोई भूमिका नहीं है क्योंकि उसने फिल्म में एक रुपये का भी निवेश नहीं किया है. उन्होंने मेन कॉन्ट्रेक्‍ट में किए गए 2 अगस्त 2022 के एक संशोधन का उल्लेख किया, जिसके द्वारा सिने1 ने कथित तौर पर फिल्म में अपनी सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सभी अधिकार छोड़ दिए और इसके लिए ₹2.6 करोड़ लिए थे. सिब्बल ने जोर देकर कहा क‍ि इस संशोधन को छुपाया गया है. उन्हें 2.6 करोड़ रुपये मिले. उन्होंने फिल्म में एक पाई भी नहीं लगाई है और फिर भी उन्हें ₹2.6 करोड़ मिले.

हाईकोर्ट अब गुरुवार को करेगा मामले की सुनवाई
कोर्ट ने संशोधन की जांच की और सेठी से पूछा कि क्या उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई है. सेठी ने नहीं में जवाब दिया. कोर्ट ने ब्रीफिंग वकील से यह भी पूछा कि क्या उन्हें उस दस्तावेज के बारे में जानकारी थी, जिस पर ब्रीफिंग वकील ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी. इसके बाद अदालत ने सेठी को इस संशोधन के संबंध में निर्देश प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया. सेठी ने आगे कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके ग्राहक (सिने1 के मालिक मुराद खेतानी) गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होंगे.

अपने मुकदमे में, सिने1 ने तर्क दिया कि टी सीरीज़ ने सिने1 को नेटफ्लिक्स और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट (सोनी पिक्चर्स) के साथ फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकारों के संबंध में किए गए समझौतों की एक प्रति प्रदान नहीं की और न ही काम के बारे में कोई जानकारी दी गई. केस के दौरान यह ज‍िरह की गई क‍ि अनुबंध के अनुसार, टी-सीरीज़ को यह सुनिश्चित करना था कि सिने1 को क्रेडिट, प्रोमो, प्रचार और सभी विज्ञापन सामग्रियों में समान स्थान दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यहां तक कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र में भी जारी नहीं किया गया.

Tags: DELHI HIGH COURT, Ranbir kapoor



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