नई दिल्ली. ‘हिट एंड रन’ के नए और सख्त कानून के खिलाफ हड़ताल पर गए ट्रक चालकों ने काम पर लौटना शुरू कर दिया है और एक-दो दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे. ट्रक चालकों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि उसके सदस्यों के साथ चर्चा के बाद ही ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नए कानून लागू किए जाएंगे. आपको बता दें सरकार ने कहा था कि सड़क दुर्घटना में लापरवाही से हुई मौत के मामले में वाहन चालक पर 10 लाख रुपए का जमाना लगाना महज अफवाह है. सरकार द्वारा इस मामले में जो नया सेक्शन जोड़ा गया है उसमें कहीं भी 10 लाख रुपए का उल्लेख ही नहीं है.
आपको बता दें कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में10 साल की सज़ा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की. ट्रांसपोटर्स से बातीचत में सरकार ने साफ किया है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा. हालांकि इस बैठक में ट्रांसपोटर्स को भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) से कोई आपत्ति नजर नहीं आई. इस धारा के सब सेक्शन 1 में 0 से 5 साल की सजा का प्रावधान है. ऐसे में अगर धारा 106 (2) लागू नहीं होती है तो हिट एंड रन के मामले में 10 साल की सजा नहीं होगी लेकिन अगर सब सेक्शन एक जस का तस रहता है तो उसमें अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है.
एआईएमटीसी ने मंगलवार को सरकार के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी ट्रक चालकों से अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत ‘हिट-एंड-रन’ मामलों के लिए जेल और जुर्माने के सख्त प्रावधानों को लागू करने का निर्णय संघ के साथ परामर्श के बाद लिया जाएगा.‘हिट-एंड-रन’ मामलों के लिए कड़े प्रावधानों का मुद्दा उठाने के लिए एआईएमटीसी के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की थी.
एआईएमटीसी के महासचिव एन के गुप्ता ने कहा कि हमने हड़ताल का कोई आह्वान नहीं किया था… हड़ताली चालक काम पर वापस आ रहे हैं और एक या दो दिन में सामान्य परिचालन बहाल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर ट्रक चालकों की हड़ताल नए कानूनों पर एक सहज प्रतिक्रिया थी और चालकों को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें काम में शामिल होना चाहिए और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देना चाहिए.
कुछ ट्रक, बस और टैंकर संचालकों ने ‘कड़े दंड’ प्रावधानों के विरोध में कई राज्यों में सोमवार को तीन दिन की हड़ताल शुरू की थी. भारतीय दंड संहिता की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटनाएं करने वाले और अधिकारियों को सूचित किए बिना भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान दो साल था.
पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में मंगलवार को ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण पेट्रोल पंप जल्द खाली होने की आशंका के कारण मोटर चालकों की लंबी कतारें देखी गईं. पंजाब में बुधवार को पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य हो रही थी, जहां ईंधन की आपूर्ति शुरू हो गई है.
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FIRST PUBLISHED : January 3, 2024, 20:50 IST